EPF वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी EPF के तहत अनिवार्य कवरेज की वैधानिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। यह फैसला 16 सितंबर 2026 को घोषित किया गया। इससे अधिक संख्या में वेतनभोगी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आने की संभावना है।
क्या बदलेगा
EPF की 15,000 रुपये की वेतन सीमा 2014 से अपरिवर्तित थी। नई व्यवस्था में अनिवार्य EPF कवरेज की सीमा 25,000 रुपये प्रति माह होगी। सरकार के अनुमान के अनुसार, इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं।
कैबिनेट के फैसले से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12 प्रतिशत योगदान दर बरकरार है। नई सीमा के भीतर योगदान किस तरह लागू होगा, इसके आधार पर संबंधित कर्मचारियों को PF, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार मिलेगा।
नई वेतन सीमा लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय और EPFO की ओर से आवश्यक प्रशासनिक तथा नियामकीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वेतन और रोजगार के बदलते स्वरूप के अनुरूप EPF सीमा बढ़ाने पर लंबे समय से चर्चा होती रही है।




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