
अभिषेक पोरेल को नहीं मिली जमानत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा अदालत ने
- Rashtrix News Desk

- 14 अग॰
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कोलकाता: बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अभिषेक पोरेल की जमानत याचिका खारिज कर दी चिनसुराह अदालत ने, बलात्कार, शारीरिक हमला, आपराधिक धमकी और शादी का झूठा वादा करने के आरोप में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर 10 अगस्त को दमदम स्थित उनके घर से पोरेल को गिरफ्तार किया मोगरा थाने की पुलिस ने। यह मामला 23 जून को एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि करीब तीन साल तक वे रिश्ते में रहे और शादी का वादा करने के बाद रिश्ते में कड़वाहट आ गई।
पोरेल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, अब अदालत ने इसे बढ़ाकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत कर दिया है। जांच के तहत उनका मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त करने का निर्देश पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट दे चुका है, और राज्य के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की गई है।
शिकायत में नामित दूसरा आरोपी, जिसे पोरेल का करीबी बताया गया है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इंडिया ए और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके पोरेल, आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में नहीं उतरे हैं।

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