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EMI मिस होते ही फोन बंद नहीं होगा! रिमोट लॉकिंग को लेकर RBI ने बनाए सख्त नियम

  • लेखक की तस्वीर: Rashtrix News Desk
    Rashtrix News Desk
  • 8 अग॰
  • 1 मिनट पठन

मुंबई: लोन के ज़रिए खरीदे गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को कब और कैसे रिमोट से प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसे लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नया नियामक ढांचा पेश किया है। यह 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।

नए नियमों के तहत, EMI मिस होते ही लेंडर डिवाइस को तुरंत बंद नहीं कर सकते। कम से कम 30 दिन बकाया रहने के बाद ही प्रतिबंध शुरू किया जा सकता है, और वह भी चरणबद्ध तरीके से। डिवाइस को पूरी तरह बंद करने की अनुमति सिर्फ 60 दिन के बकाये के बाद ही मिलेगी।

गोपनीयता को लेकर भी सख्त सुरक्षा उपाय रखे गए हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लेंडर या थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को डिवाइस निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से प्रमाणन लेना होगा, और कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, फोटो या लोकेशन जैसी निजी जानकारी तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

बकाया चुकाने के एक घंटे के भीतर सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। ऐसा न करने या गलती से डिवाइस बंद करने पर, हर घंटे की देरी के लिए ग्राहक को 250 रुपये का मुआवज़ा देना होगा।

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